आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

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इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS)

NCGTC (नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत सरकार) द्वारा एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ("स्कीम") के अनुसार एक नई सुविधा शुरू की गई है. इस स्कीम के तहत, 29 फरवरी 2020 तक बकाया राशि के 20% तक अतिरिक्त लोन बढ़ाया जा सकता है, जिसकी सुविधा 12-महीने के मूलधन मोराटोरियम के साथ 4 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी.

यह लोन ऑफर आपको स्कीम के तहत निर्दिष्ट निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन किए जाने अधीन है:

ECLGS स्कीम के बारे में

  • फाइनेंशियल वर्ष 2019-20 के लिए इकाई का वार्षिक टर्नओवर ₹ 100 करोड़ से अधिक नहीं है.
  • 29 फरवरी 2020 तक सभी बैंकों/NBFC/FI का कुल फंड आधारित बकाया क्रेडिट ₹ 25 करोड़ से अधिक नहीं है.
  • 29 फरवरी 2020 को सभी बैंकों/NBFCs/FIs में 60 दिनों से अधिक का कोई बकाया नहीं है.
  • मान्य GST रजिस्ट्रेशन की उपलब्धता (जब तक छूट न हो).
  • उपरोक्त स्कीम की अधिक जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.eclgs.com/

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