आदित्य बिरला समूह की सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, जुनून, निरंतरता और गतिशीलता के मूल्य हमारे सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आधार हैं. ये संगठन और कर्मचारी आचरण के लिए मानक निर्धारित करते हैं. आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा होने के नाते, आदित्य बिरला कैपिटल (ABC) ABMC 769 (www.adityadisha.com पर उपलब्ध) के तहत निर्धारित उपरोक्त मूल्यों और दायित्वों को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
यह पॉलिसी आदित्य बिरला कैपिटल (ABC) के सभी कर्मचारियों पर व्यापक रूप से लागू कार्यों/व्यवहार को सूचीबद्ध करती है जो पहचान योग्य हैं और जिनपर समझौता नहीं किया जा सकता. यह दिशानिर्देश देती है और बताती है कि ABC की आचार संहिता और/या मूल्यों के उल्लंघन/संभावित उल्लंघनों की रिपोर्ट कैसे करें और शिकायत निवारण की प्रक्रिया क्या है.
ABC का प्रत्येक कर्मचारी जॉइन करने के समय और समय-समय पर एक प्रति पर हस्ताक्षर करके आचार संहिता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाएगा, जिसे उसकी व्यक्तिगत फाइल में रखा जाएगा. ABC के सभी कर्मचारियों को अपने संबंधित कार्यों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा रखनी होगी और सभी लागू नीतियों, प्रक्रियाओं, कानूनों और विनियमों का भावना के साथ अक्षरश: पालन करना होगा.
क. कर्मचारियों और डायरेक्टरों को किसी प्रतिशोध के डर के बिना ABC के किसी भी कर्मचारी द्वारा अनैतिक व्यवहार, कदाचार, गलत आचरण, धोखाधड़ी, कंपनी की नीतियों और मूल्यों का उल्लंघन, कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना. कोई भी कर्मचारी या पार्टी जो अच्छी भावना के साथ ऐसे व्यवहार, कदाचार की रिपोर्ट करता है उसे व्हिसिल ब्लोअर कहा जाएगा.
ख. संगठन के भीतर पारदर्शिता और विश्वास की संस्कृति का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना.
ग. यह पॉलिसी एक ऐसा माहौल प्रदान करती है जो ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देती है और मुखबिरी की सुरक्षा करती है. यह कर्मचारियों और डायरेक्टरों को याद दिलाता है कि समूह पर लागू होने वाले किसी भी कानून के किसी भी संदिग्ध उल्लंघन और समूह मूल्यों या ABC आचार संहिता के किसी भी संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्ट करना उनका कर्तव्य है.
घ. यह ABC के भीतर विभिन्न स्तरों पर क्या गलत हो रहा है, इसके बारे में जानकारी का एक सक्रिय स्रोत है, जो ABC को विभिन्न प्रक्रियाओं को फिर से व्यवस्थित करने और सुशासन बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद करेगी.
यह पॉलिसी ABC के सभी कर्मचारियों (आउटसोर्स, अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों सहित) * पर लागू होती है, (इसके बाद 'व्हिसल ब्लोअर' के रूप में संदर्भित).
यह पॉलिसी मौजूदा किसी भी अन्य स्थानीय और कंपनी स्तर की व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी को समाप्त कर देगी. यह पॉलिसी ABC के सभी ऑफिस, सभी सब यूनिट और स्थानों पर लागू होगी, जहां बिज़नेस चलाया जाता है/ट्रांज़ैक्शन किया जाता है/चर्चा की जाती है, जिसमें ऑफिस, ब्रांच, होटल, गेस्ट हाउस और कॉन्फ्रेंस हॉल शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं.
यह प्रक्रिया व्हिसिल ब्लोअर (कर्मचारियों और डायरेक्टरों) को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, बशर्ते कि व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खुलासे/ जताई गई चिंता/ लगाए गए आरोप ("शिकायत") के पीछे अच्छी भावना हो और कथित कार्रवाई या गैर-कार्रवाई समूह मूल्यों और/या ABC आचार संहिता में निर्धारित प्रावधानों का वास्तविक और गंभीर उल्लंघन हो.
ABC दृढ़ता के साथ कहता है कि वह किसी भी शिकायत करने वाले व्हिसिल ब्लोअर को पीड़ित नहीं होने देगा. वैल्यू स्टैंडर्ड कमिटी** के ध्यान में लाए गए व्हिसिल ब्लोअर के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता वाला कार्य माना जाएगा और वैसा ही व्यवहार किया जाएगा.
ABC के रूप में, हम व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ किए गए किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण या किसी अन्य अनुचित रोजगार संबंधी व्यवहार की निंदा करते हैं. व्हिसिल ब्लोअर को प्रतिशोध, धमकी या डांट-फटकार, सेवा समाप्ति/निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ट्रांसफर, डिमोशन, प्रमोशन से इंकार करना या इस तरह के किसी भी अनुचित व्यवहार के खिलाफ पूरी सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें व्हिसिल ब्लोअर को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों/कार्यों को जारी रखने के अधिकार में बाधा डालने के लिए अधिकारों का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग शामिल है.
प्रत्येक व्हिसिल ब्लोअर से इस पॉलिसी को पढ़ने और समझने और इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है. यह अनुशंसा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो रिपोर्ट करना चाहता है, वह शिकायत को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त तथ्य/डेटा एकत्रित करने के बाद ऐसा करे और केवल सुनी-सुनाई बातों या अफवाह के आधार पर शिकायत न करे. इसका मतलब यह भी है कि अगर शिकायत अच्छी भावना के साथ की गई थी, लेकिन बाद की जांच में किसी कदाचार की पुष्टि नहीं हुई, तो व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
हालांकि, अगर जांच के बाद कोई शिकायत तुच्छ, दुर्भावनापूर्ण या किसी गलत इरादे से की गई साबित होती है, तो वैल्यू स्टैंडर्ड कमिटी संबंधित व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई करेगी.
यह पॉलिसी सभी व्हिसिल ब्लोअर्स को कंपनी की प्रॉपर्टी के ऐसे किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, या कंपनी में चल रहे /निष्पादित कुप्रबंधन या गलत आचरण की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसे व्हिसिल ब्लोअर नेकनीयती से गलत मानता है और निम्नलिखित में से किसी एक का प्रमाण देता है:
1. किसी भी कानून या विनियम, या नीतियों का उल्लंघन, जिसमें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी, धोखाधड़ी, जबरदस्ती और जानबूझकर चूक शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है.
2. खरीद धोखाधड़ी.
3. कंपनी फंड/संपत्ति का दुरुपयोग.
4. कंपनी डेटा/रिकॉर्ड में हेरफेर.
5. कैश / कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग करना ; गोपनीय या मालिकाना जानकारी लीक करना.
6. कंपनी की प्रॉपर्टी/ मानव संपदा का अनौपचारिक उपयोग.
7. कंपनी की नीतियों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियां. (आचार संहिता ABMC 769 और कर्मचारी निष्पक्ष व्यवहार पॉलिसी सहित)
8. सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बड़ा और विशिष्ट खतरा.
9. अधिकार का दुरुपयोग या धोखाधड़ी
10. भेदभाव या यौन उत्पीड़न का कृत्य *.
11. ऐसा कोई भी कार्य, जिस पर व्हिसिल ब्लोअर को यकीन हो और जिसका उसके पास साक्ष्य हो कि वह ABC आचार संहिता/ABG मूल्यों का उल्लंघन है.
उपरोक्त सूची उदाहरणात्मक है और इसे संपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए.
1. प्रमुख मानव संसाधन अधिकारी (सीएचआरओ) प्रक्रिया के प्रमुख होंगे. सीएचआरओ यह भी सुनिश्चित करेगा कि अनुगामी कमिटियां स्थापित हों:
2. ऐसे मामले जो किसी कोर्ट, राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य आयोग, न्यायाधिकरण या किसी अन्य न्यायपालिका या उप न्यायपालिका निकाय के समक्ष लंबित हैं.
3. कोई भी मामला, उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद, जिस दिन मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य किए जाने का आरोप लगाया गया है.
4. आरोप, जो ऊपर बताए अनुसार ABC संस्थाओं/कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध नहीं है.
5. उठाया गया मुद्दा जो सिविल विवाद, जैसे प्रॉपर्टी के अधिकार, कॉन्ट्रैक्चुअल दायित्व आदि से संबंधित है.
6. सेवा मामलों से संबंधित उठाई गई समस्या,अर्थात सेलरी, प्रमोशन आदि जैसे रोजगार से संबंधित मामले.
*यौन उत्पीड़न के मामले में, ABC की यौन उत्पीड़न रोकथाम पॉलिसी [PFPOSH] लागू होगी और शिकायत उसमें वर्णित प्रक्रिया के अनुसार बंद कर दी जाएगी.
व्हिसिल ब्लोअर अपनी पहचान गुमनाम रखने का विकल्प चुन सकता है. ऐसे मामलों में, शिकायत के साथ पुख्ता साक्ष्य और डेटा होनी चाहिए.
वैल्यू स्टैंडर्ड कमिटी सभी शिकायतों पर गोपनीय और संवेदनशील तरीके से विचार करेगी. विशिष्ट मामलों में जहां व्हिसिल ब्लोअर की पहचान को प्रकट करने की गंभीरता और आवश्यकता महत्वपूर्ण है, वहां जांच प्रक्रिया के दौरान 'जानने की आवश्यकता के आधार' पर और केवल व्हिसल ब्लोअर के पूर्व स्वीकृति के साथ ही इसका खुलासा किया जा सकता है.
1. प्रमुख मानव संसाधन अधिकारी (सीएचआरओ) प्रक्रिया के प्रमुख होंगे. सीएचआरओ यह भी सुनिश्चित करेगा कि अनुगामी कमिटियां स्थापित हों:
क. बिज़नेस व्हिसिल ब्लोअर कमिटी (BWBC): एक कमिटी जिसमें बिज़नेस लेवल पर मैनेजमेंट प्रतिनिधि शामिल होते हैं.
ख. यूनिट व्हिसिल ब्लोअर कमिटी (UWBC): एक कमिटी जिसमें यूनिट लेवल पर मैनेजमेंट प्रतिनिधि शामिल होते हैं.
2. मानव संसाधन विभाग आसानी से और समय पर रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त रिपोर्टिंग तंत्र लागू करेगा.
3. कमिटी का अधिकार क्षेत्र, आचार संहिता और/या बिज़नेस नीतियों के वैसे कथित उल्लंघन तक ही सीमित है जो कमिटी द्वारा शिकायत प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर किए गए हैं.
4. यह विभिन्न इकाइयों के HR प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि वे सभी कैडर के सभी कर्मचारियों के बीच आवश्यक जागरूकता पैदा करें और संबंधित/प्रभावित लोगों को कंपनी की नीतियों के बारे में बताएं.
व्हिसिल ब्लोअर कई तरीकों का अनुपालन कर सकता है:
1. नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए संबंधित बिज़नेस/यूनिट व्हिसल ब्लोअर कमिटी को लिख सकते हैं. सदस्यों के नाम और विभिन्न स्तरों पर बिज़नेस/यूनिट विसल ब्लोअर कमिटी की सूची, उनकी ईमेल आईडी के बारे में जानकारी वैल्यूज़ माइक्रो साइट पर उपलब्ध है जिसे पूर्णता (https://www.poornataghr.com) या ग्रुप के इंट्रानेट ऑनस्ट्रीम, (http://www.abgonstream.com) के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है
2. व्हिसिल ब्लोअर टोल फ्री नंबर 1800 103 9868 पर कॉल करके एथिक्स हॉटलाइन पर शिकायत कर सकता है, या abg.whistleblower@ethicshelpline.in पर मेल कर सकता है, या 1800 103 9868 पर फैक्स भेज सकता है या P.O.BoxNo71,DLFPhase1,QutubEnclave, गुड़गांव- 122002,हरियाणा के पते पर पत्र भेज सकता है. . इसे एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी वेंडर द्वारा संचालित किया जाता है.
3. ABC के प्रमुख मानव संसाधन अधिकारी या हेड HR, बिज़नेस हेड या संबंधित ग्रुप कंपनी के कंपनी सचिव को लिखा जा सकता है, क्योंकि ये अधिकारी एथिक्स हॉटलाइन के साथ शिकायत शेयर करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं.
4. विशेष मामलों में, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत सीधे कंपनी की ऑडिट कमिटी के अध्यक्ष को रिपोर्ट कर सकता है. अध्यक्ष का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
ABC में 3 स्तरीय कमिटी हैं जो व्हिसिल ब्लोअर शिकायत के रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए बनाई गई हैं, जो निम्नलिखित हैं-
आचार संहिता या मूल्यों के उल्लंघन का स्तर: | ईमेल के माध्यम से शिकायत की रिपोर्ट करें: | शिकायत की रिपोर्ट लिखित रूप में करें: |
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ABC प्रमुख कार्यकारी या उससे ऊपर का स्तर |
ग्रुप वैल्यू कमिटी (GVC). GroupValueStandards@adityabirla.com |
ग्रुप वैल्यू कमिटी (GVC). पता आदित्य बिरला ग्रुप आदित्य बिरला मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड आदित्य बिरला सेंटर, 'C' विंग, 3rd फ्लोर, एस.के.अहिरे मार्ग,वर्ली, मुंबई 400 030 इंडिया. |
यूनिट सीईओ लेवल या SMT सदस्य लेवल |
*बिज़नेस लेवल व्हिसिल ब्लोअर/शिकायत निवारण कमिटी (BGRC)finserv.BVSC@birlasunlife.com |
बिज़नेस लेवल व्हिसिल ब्लोअर कमिटी (BWBC) पता आदित्य बिरला कैपिटल वन इंडियाबुल्स सेंटर, टावर-1, 18th फ्लोर, जूपिटर मिल्स कंपाउंड, 841, एस.बी. मार्ग, एलफिंस्टन रोड, मुंबई 400 013. |
यूनिट सीईओ लेवल से नीचे कोई भी स्तर |
**यूनिट लेवल व्हिसल ब्लोअर/शिकायत निवारण कमिटी (UGRC). (अपनी संबंधित यूनिट के ईमेल ID के लिए अनुलग्नक 2 देखें) |
यूनिट लेवल व्हिसिल ब्लोअर कमिटी (UWBC). (आप जहां अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, उस पते के लिए अनुलग्नक 3 देखें) |
*ऐसे मामलों में जहां शिकायत बिज़नेस लेवल व्हिसिल ब्लोअर/शिकायत निवारण कमिटी के किसी सदस्य के विरुद्ध हो, वहां ग्रुप वैल्यू कमेटी (GVC) को रिपोर्ट किया जाना चाहिए
**अगर शिकायत यूनिट कमिटी के किसी सदस्य के खिलाफ है, तो इसे बिज़नेस लेवल व्हिसल ब्लोअर कमिटी (BWBC) को रिपोर्ट किया जाना चाहिए
अगर शिकायतकर्ता चाहे, तो वह वैकल्पिक रूप से अपने कार्य प्रमुख या मैनेजर को घटना की रिपोर्ट कर सकता है, जो बाद में इसकी रिपोर्ट (लिखित रूप में या ई-मेल के माध्यम से-प्रारूप के लिए अनुलग्नक 1 देखें) संबंधित कमिटी को देगा.
कर्मचारियों के पास रिपोर्ट करने के कई साधन हैं, इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिसके बारे में उसका मानना है कि वह संदिग्ध उल्लंघन में शामिल हो सकता है या जिससे उन्हें प्रतिशोध का डर होगा.
कंपनी पर लागू होने वाले किसी भी कानून के किसी भी संदिग्ध उल्लंघन और कंपनी की आचार संहिता और मूल्यों के किसी भी संदिग्ध उल्लंघन के बारे में कंपनी को रिपोर्ट करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है. यह आवश्यक है कि आप सभी संदिग्ध उल्लंघनों की रिपोर्ट करें.
यह कंपनी की पॉलिसी है कि जब आपको उचित रूप से संदेह हो कि किसी लागू कानून या कंपनी की आचार संहिता और मूल्यों का उल्लंघन हुआ है या हो रहा है, तो आपको उस संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट करनी चाहिए.
समय पर जानकारी मिलने, उचित जांच और निवारण, और कंपनी की नीतियों या लागू कानूनों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए रिपोर्टिंग आवश्यक है. संदिग्ध उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए किसी भी नकारात्मक परिणाम से आपको डरना नहीं चाहिए क्योंकि संदिग्ध उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिशोध लेना कंपनी की पॉलिसी द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित है. अगर आपको उचित रूप से यकीन है कि कोई उल्लंघन हुआ है या हो रहा है, और फिर भी आप रिपोर्ट नहीं करते तो यह स्वयं इस पॉलिसी का उल्लंघन है और रिपोर्ट करने में ऐसी विफलता होने पर नौकरी की संभावित समाप्ति सहित उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.
व्हिसिल ब्लोअर/शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से, कमिटी के समक्ष अपनी पहचान प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए. कमिटी यह सुनिश्चित करेगी कि वह आपकी पहचान को यथासंभव गोपनीय रखे.
अपनी पहचान को गोपनीय रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस पॉलिसी में सूचीबद्ध तरीकों का पालन करें.
इस पॉलिसी के तहत सभी रिपोर्ट की तुरंत और उचित रूप से जांच की जाएगी, और अगर जांच करने और लागू कानून के अनुसार कोई उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक न हो तो जांच के दौरान प्रकट की गई सभी जानकारी गोपनीय रहेगी.
रिपोर्ट दाखिल करते समय आपको अपनी पहचान प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह कमिटी को व्हिसिल ब्लोअर तक पहुंचने और आवश्यकता पड़ने पर अधिक जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाता है. इससे आवश्यकता होने पर कमिटी व्हिसिल ब्लोअर से अतिरिक्त सहायता लेने में भी सक्षम होगी. इससे उल्लंघन की पूरी तरह से, सटीक जांच करने में मदद मिलती है और कमिटी तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम होती है.
हालांकि, आपके पास गुमनाम रहकर रिपोर्ट करने का विकल्प होता है. ऐसे मामलों में, कृपया सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त डेटा, विवरण और साक्ष्य जमा करें जो स्पष्ट रूप से हुए उल्लंघन की पुष्टि करता हो. आचार संहिता या पॉलिसी आदि के उल्लंघन की कोई भी घटना/अफवाह जिसके साथ ठोस साक्ष्य न हो, उस पर विचार नहीं किया जाएगा.
व्हिसिल ब्लोअर/शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए, ABC की प्रतिशोध या उत्पीड़न के खिलाफ एक सख्त पॉलिसी है. कोई किसी भी कानून, इस पॉलिसी, या कंपनी की आचार संहिता और नैतिकता के संदिग्ध उल्लंघन के बारे में शिकायत करने, रिपोर्ट करने, या जांच में भाग लेने या सहायता करने के लिए किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं कर सकता है.
कंपनी ऐसे प्रतिशोध/उत्पीड़न की रिपोर्ट को गंभीरता से लेती है. उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाले या संदिग्ध उल्लंघन की जांच में भाग लेने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिशोध/उत्पीड़न की घटनाओं के परिणाम के रूप में जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नौकरी की संभावित समाप्ति भी शामिल है.
कंपनी के लिए या कंपनी के साथ काम करने वाले लोग जो व्हिसिल ब्लोअर्स/शिकायतकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध/उत्पीड़न में शामिल होते हैं, वे भी सिविल, आपराधिक और प्रशासनिक दंड के अधीन हो सकते हैं.
आपकी रिपोर्ट में संदिग्ध उल्लंघन के बारे में उतनी जानकारी शामिल होनी चाहिए जितनी आप प्रदान कर सकते हैं. जहां संभव हो, इसमें संदिग्ध उल्लंघन की प्रकृति के बारे में बताया जाना चाहिए ; संदिग्ध उल्लंघन में शामिल व्यक्तियों की पहचान ; संदिग्ध उल्लंघन से संबंधित डॉक्यूमेंट का विवरण ; और वह समयावधि जिसके दौरान संदिग्ध उल्लंघन हुआ.
अगर आरोप प्रमाणित हुए या जांच में शिकायत सही पाई गई तो उचित कार्रवाई का सुझाव दिया जाएगा. अगर कमिटी आरोपी को दोषी पाती है तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ निम्नलिखित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है:
ध्यान दें:
अगर कदाचार काफी हद तक अप्रमाणित रहता है; कमिटी को शिकायत बंद करने का अधिकार है.
अगर मामला झूठा और दुर्भावनापूर्ण पाया गया और व्हिसिल ब्लोअर/शिकायतकर्ता ने जानबूझकर ऐसा किया है, तो उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी. कमिटी शिकायतकर्ता की गलती से की गई रिपोर्टिंग और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के बीच अंतर करेगी.
व्हिसिल ब्लोअर कमिटी का निर्णय शामिल पक्षों/रिपोर्ट किए गए कदाचार के दोषी पाए गए पक्षों पर बाध्यकारी होगा.
बिज़नेस वैल्यू स्टैंडर्ड कमिटी द्वारा एक वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसकी प्रतियां संबंधित ग्रुप कंपनी की ऑडिट कमिटी के समक्ष रखी जाएंगी और ग्रुप मानव संसाधनों में संगठन प्रभावशीलता पोर्टफोलियो के साथ साझा की जाएंगी.
एनेक्सर 1: उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए टेम्पलेट
एनेक्सर 2: शिकायत भेजने के लिए ईमेल ID
कंपनी का नाम | मेल आईडी |
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आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड |
ABFL.UVSC@adityabirlacapital.com |
एस्कलेशन मैट्रिक्स
एस्केलेशन लेवल | कंपनी का नाम | मेल आईडी |
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स्तर 1 |
आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड |
finserv.BVSC@birlasunlife.com |
स्तर 2 |
ABG ग्रुप |
group.vsc@adityabirla.com |
एनेक्सर 3: लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराने के लिए डाक पता
बिज़नेस इकाई | संबंधित कमिटी के अध्यक्ष को लिखित रूप में शिकायत की रिपोर्ट करें और इसे नीचे दिए गए उपयुक्त पते पर पोस्ट करें. |
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आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड |
ABFL - वन वर्ल्ड सेंटर, टावर-1, 18th फ्लोर, जूपिटर मिल्स कंपाउंड, 841, एस.बी. मार्ग, एलफिंस्टन रोड, मुंबई 400 013 |