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पर्सनल लोन पर इनकम टैक्स का लाभ कैसे प्राप्त करें

फरवरी/25/2024 को प्रकाशित

पर्सनल लोन व्यक्तियों को किसी भी फाइनेंशियल आकस्मिकता को पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि गैजेट, घर का रेनोवेशन, यात्रा खर्च या अप्रत्याशित मेडिकल या शैक्षिक खर्च. ये लोन उधारकर्ताओं द्वारा सुविधाजनक पात्रता मानदंडों और कम पुनर्भुगतान अवधि के साथ आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं.

इसके अलावा, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जिनके लिए होम लोन या एजुकेशन लोन जैसे कोई कोलैटरल की आवश्यकता नहीं होती है. हालांकि, जब टैक्स लाभ की बात आती है, तो पर्सनल लोन होम लोन या एजुकेशन लोन के समान लाभ प्रदान नहीं करते हैं. लेकिन पर्सनल लोन के फंड का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन टैक्स लाभ केवल कुछ उपयोगों तक ही सीमित हैं.

आइए, पर्सनल लोन के टैक्स लाभ को आगे समझते हैं.

क्या पर्सनल लोन के लिए टैक्स में छूट दी गई है?

पर्सनल लोन के लिए कोई टैक्स लाभ नहीं है, क्योंकि पर्सनल लोन का लाभ उठाने का अर्थ आपकी आय में वृद्धि नहीं है और आपके इनकम टैक्स की गणना करते समय इसे शामिल नहीं किया जाता है.

पर्सनल लोन के टैक्स लाभ

आमतौर पर, पर्सनल लोन विशिष्ट टैक्स लाभ प्रदान नहीं करते हैं; हालांकि, कुछ स्थितियों में उपयोग करने पर पर्सनल लोन पर टैक्स कटौती का लाभ मिलता है. अपने पर्सनल लोन पर टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको इसके उपयोग का प्रमाण प्रदान करना होगा.

घर का रेनोवेशन: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) के अनुसार, घर के रेनोवेशन या मरम्मत के लिए पर्सनल लोन टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं. यह नियम लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर वार्षिक रूप से ₹30,000 तक की कटौती की अनुमति देता है.

घर खरीदने या बनाने: घर खरीदने या बनाने के लिए लिए गए पर्सनल लोन पर विशिष्ट टैक्स लाभ उपलब्ध हैं. अगर प्रॉपर्टी आपका निवास है, तो आप ₹ 2,00,000 तक की ब्याज की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, तो पूरा ब्याज टैक्स कटौती के लिए पात्र है.

शिक्षा: पर्सनल लोन का इस्तेमाल अपनी, अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए करने पर, आपको सेक्शन 80E के तहत इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है. यह लाभ लोन के पुनर्भुगतान तक या अधिकतम आठ साल, दोनों में से जो भी कम हो, के लिए लिया जा सकता है.

बिज़नेस कैपिटल: अगर आप बिज़नेस वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37 के तहत, आपके द्वारा भरे गए ब्याज को बिज़नेस खर्च मानकर पर्सनल लोन पर टैक्स लाभ ले सकते हैं.

निष्कर्ष

पर्सनल लोन पर टैक्स लाभ लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ खास मामलों में ही लिया जा सकता है. यह जानने के लिए कि क्या आपका पर्सनल लोन ऐसे लाभों के लिए पात्र है या नहीं, किसी टैक्स विशेषज्ञ या आपके लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से सलाह लें. इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यह बताने के सही डॉक्यूमेंट हों कि आखिर आपने लोन लेकर उन पैसों का कहां उपयोग किया है. इन दिशानिर्देशों का पालन करके और उचित डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके, आप पर्सनल लोन से जुड़ी टैक्स कटौतियों और छूटों की जटिलताओं को आसानी से समझ सकते हैं और इस लोन पर टैक्स लाभ पा सकते हैं.

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