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प्रॉपर्टी पर लोन पर इनकम टैक्स का कितना लाभ लिया जा सकता है?

दिसंबर/14/2023 को प्रकाशित

प्रॉपर्टी पर लोन पर इनकम टैक्स का कितना लाभ लिया जा सकता है?

जब हमारे सबसे महत्वपूर्ण जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने या अप्रत्याशित फाइनेंशियल एमरजेंसी से निपटने की बात आती है, तो भारत में हम में से कई लोगों को अक्सर प्रॉपर्टी पर लोन प्राप्त करने का विकल्प मिलता है. यह कुछ इस तरह से है जैसे कि हम ज़रूरत पड़ने पर अक्सर सबसे पहले अपने करीबी लोगों से मदद की आस लगाते हैं. ठीक इसी तरह, हम अक्सर इन लोन से मिलने वाले संभावित इनकम टैक्स लाभ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं.

ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बीच छिपे हुए वे छोटे अक्षर होते हैं, जो आपके लिए बहुत काम के हैं और आपको इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए.
यह कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रॉपर्टी पर लोन के लाभ की जानकारी देगी, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि फाइनेंशियल सहायता के लिए अपनी प्रॉपर्टी का लाभ उठाने पर इनकम टैक्स का कितना लाभ लिया जा सकता है.

प्रॉपर्टी पर लोन के टैक्स लाभ

सेक्शन 24(B) के तहत टैक्स लाभ

  • ब्याज कटौती: जब आप प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं, तो अपनी आय से ब्याज की राशि काटना लाभदायक होता है. इससे आपको आवश्यक पैसे प्राप्त करने और अपनी टैक्स देयता को कम करने में मदद मिलती है.

  • स्व-अधिकृत प्रॉपर्टी: अगर आप अपने रहने की प्रॉपर्टी को खरीदने, निर्माण करने, मरम्मत करने या सुधारने के लिए लोन का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप 2 लाख तक की ब्याज कटौती का लाभ उठा सकते हैं.

  • रेंटल प्रॉपर्टी: लोन के लिए कोलैटरल के रूप में उपयोग की गई प्रॉपर्टी को किराए पर देने पर ब्याज में कटौती की कोई अधिकतम लिमिट नहीं है.

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • आपको पता होना चाहिए कि लोन डिस्बर्समेंट के वर्ष से प्रॉपर्टी का निर्माण 5 वर्षों के भीतर पूरा होना चाहिए. इसके अलावा, यह ब्याज कटौती आपके द्वारा भुगतान की गई EMI पर लागू होती है और मूलधन के पुनर्भुगतान को कवर नहीं करती है.

सेक्शन 37(1) के तहत टैक्स लाभ

बिज़नेस या प्रोफेशन का उद्देश्य: अगर आप बिज़नेस या प्रोफेशन से संबंधित खर्चों के लिए लोन राशि का उपयोग करते हैं, तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37(1) के तहत टैक्स लाभ का क्लेम कर सकते हैं. यह लाभ लोन के ब्याज और मूल EMI पर लागू होता है.

जानें यह कैसे काम करता है:

  • ब्याज कटौती: जब बिज़नेस खर्च के लिए लोन की राशि का उपयोग करते हैं, तो आप कटौती के रूप में भुगतान किए गए ब्याज का क्लेम कर सकते हैं. यह कदम आपके बिज़नेस या प्रोफेशन से आपकी टैक्स योग्य आय को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है.

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

इस लाभ के लिए क्लेम करते समय उचित डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड प्रदान करना महत्वपूर्ण है कि बिज़नेस या प्रोफेशनल उद्देश्यों के लिए लोन राशि का उपयोग कैसे किया गया था.

जब लोन का उपयोग बिज़नेस या प्रोफेशन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है, तभी सेक्शन 37(1) के तहत टैक्स लाभ लागू होते हैं.

निम्नलिखित परिस्थितियों में टैक्स छूट की अनुमति नहीं है

प्रॉपर्टी पर लोन कई टैक्स लाभ प्रदान करता है, लेकिन ऐसी स्थितियों के बारे में जानना आवश्यक है, जहां टैक्स छूट की अनुमति नहीं है:

  • पर्सनल खर्च: अगर आप छुट्टियों के खर्चों या कार या ज्वेलरी जैसे एसेट खरीदने के लिए लोन का उपयोग करने का फैसला करते हैं, तो कोई टैक्स छूट नहीं होगी. टैक्स लाभ की पात्रता प्राप्त करने के लिए लोन का उपयोग घर के निर्माण, रेनोवेशन या कुछ बिज़नेस स्थापना के लिए किया जाना चाहिए.

  • नॉन-टैक्सेबल एसेट में इन्वेस्ट: अगर आप ऐसे एसेट या व्यवस्था में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आय नहीं होती है, तो इससे आप टैक्स लाभ के लिए अयोग्य हो जाएंगे. इन टैक्स कटौतियों का मुख्य लक्ष्य ऐसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, जो टैक्स योग्य आय बढ़ाने में योगदान देते हैं.

  • भारत के बाहर प्रॉपर्टी पर लोन: प्रॉपर्टी पर लोन पर टैक्स लाभ केवल भारत में प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं. अगर आपके पास विदेश में प्रॉपर्टी है और इस पर लोन लेते हैं, तो आपको टैक्स लाभ नहीं मिल सकता है.

प्रॉपर्टी पर लोन के टैक्स लाभ को कैसे अधिकतम करें

अब जब हमने टैक्स लाभों को जान लिया है, तो आइए इन लाभों को अधिकतम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी पर चर्चा करें:

उचित उद्देश्य चुनें

अपने प्रॉपर्टी पर लोन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि आप ऐसे उद्देश्य के लिए फंड का उपयोग करें जो प्रॉपर्टी खरीद, निर्माण, रिनोवेशन या बिज़नेस इन्वेस्टमेंट जैसी टैक्स छूट के लिए पात्र हो.

सटीक रिकॉर्ड बनाए रखें

टैक्स लाभ के लिए आपके क्लेम को पुष्ट करने के लिए उचित डॉक्यूमेंटेशन महत्वपूर्ण है. लोन डिस्बर्समेंट और पात्र उद्देश्यों के लिए फंड के उपयोग के रिकॉर्ड बनाए रखें.

किराए की आय का लाभ उठाएं

ऐसा करने पर तब ही विचार करें जब आपके पास किराए पर दी जा सकने वाली कोई प्रॉपर्टी हो. किराए की आय से आप कटौती के रूप में पूरी ब्याज राशि का क्लेम कर सकते हैं जिससे आपके टैक्स लाभ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ सकते हैं.

बिज़नेस वेंचर्स के बारे में जानें

अगर आप बिज़नेस मालिक हैं या प्रोफेशनल हैं, तो बिज़नेस के विस्तार या सुधार के लिए लोन का उपयोग करने पर विचार करें. यह आपके बिज़नेस को बढ़ाने में मदद करता है और आप ब्याज और मूल पुनर्भुगतान कटौतियों का क्लेम कर पाते हैं.

टैक्स एक्सपर्ट से परामर्श करें

भारतीय टैक्स कानून कभी-कभी जटिल हो सकते हैं और ये नियम बदलाव के अधीन हैं. टैक्स प्रोफेशनल या सर्टिफाइड अकाउंटेंट से मार्गदर्शन प्राप्त करने से आपको प्रॉपर्टी लोन से संबंधित टैक्स लाभों की बारीकियों को समझने और अच्छी तरह से सोच-समझकर और उचित विकल्प चुनने में मदद मिलेगी.

निष्कर्ष

प्रॉपर्टी पर लोन आपकी तात्कालिक फाइनेंशियल आवश्यकताओं को पूरा करने और महत्वपूर्ण टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त साधन हो सकता है. इस फाइनेंशियल अवसर को अधिकतम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(B) और सेक्शन 37(1) के तहत टैक्स प्रावधानों को समझना आवश्यक है.

अगर आप लोन राशि का उपयोग समझदारी से करते हैं, साथ ही उसका सटीक रिकॉर्ड बनाए रखते हैं, तो आपकी टैक्स योग्य आय कम हो सकती है और आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को अधिक कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है. याद रखें कि टैक्स कानून बदल सकते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर अपडेटेड रहना और प्रोफेशनल मार्गदर्शन प्राप्त करना, आपके प्रॉपर्टी पर लोन पर टैक्स लाभ को ऑप्टिमाइज़ करने का एक विवेकपूर्ण तरीका है.

इसलिए, अगली बार जब आप प्रॉपर्टी पर लोन लेने का विचार करते हैं, तो न केवल उन फंड के बारे में सोचें जिन्हें आप सुरक्षित करेंगे, बल्कि संभावित टैक्स लाभों पर भी विचार करें जो आपकी फाइनेंशियल यात्रा को आसान और अधिक फायदेमंद बना सकते हैं.